May 17, 2024

जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में कोरोना मरीजों में फेफड़ों के गंभीर संक्रमण की निजी चिकित्सालयों व जांच प्रयोगशालाओं को एचआर सिटी स्कैन जांच का शुल्क निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बुधवार को एचआरसिटी स्कैन जांच शुल्क के सबंध मे आदेश जारी कर दिए है। इस आदेश के अनुसार नॉन-एनएबीएचध्एनएबीएल लैब में एचआरसीटी स्कैन जांच के लिए निर्धारित शुल्क 1700 रुपए एवं एनएबीएचध्एनएबीएल लैब में एचआरसिटी स्कैन जांच के लिए यह शुल्क 1955 रुपए निर्धारित किया गया है।

एचआरसीटी स्कैन जांच की निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने पर सबंधित निजी चिकित्सालव व जांच प्रयोगशाला के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए सबंधित आधिकारियों को निर्देशित किया गया है।