बीकानेर : पचास रुपए के लिए चाकू घोंपकर कर दी थी हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बीकानेर। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले एक शख्स को महज पचास रुपए नहीं देने पर चाकू घोंपकर मारने के मामले में अपर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे आर्म्स एक्ट सहित अनेक मामलों में सजा सुनाई है।
कोटगेट थाना क्षेत्र में दो अगस्त 20 को प्रेमकुमार सरदाना की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप जीतू उर्फ कालू पुत्र धन्नाराम जीनगर पर लगा था। आरोप है कि उसने शराब के लिए पचास रुपए मांगे थे जो प्रेम कुमार ने देने से मना कर दिया। इस पर नाराज होकर जीतू ने अपने पास रखे चाकू से प्रेम कुमार पर कई वार कर दिए। प्रेम कुमार को गंभीर अवस्था में पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये मामला पहले मारपीट और हत्या के प्रयास की धाराओं के साथ दर्ज हुआ था लेकिन बाद में मृत्यु होने पर हत्या का दर्ज हो गया। पुलिस ने मामले में चालान पेश कर दिया। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार रंगा ने इस मामले में पक्ष और गवाह पेश किए।
बड़ी संख्या में गवाह और सबूत पेश करने के बाद अदालत ने बुधवार को पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना की अदालत ने फैसला सुनाया। जिसमें जीतू उर्फ कालू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने चाकू रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे दोषी माना है। जिसके लिए अलग से सजा सुनाई गई है। ये सभी सजा साथ-साथ चलेगी।
तेरह गवाह पेश हुए
इस मामले में सजा दिलाने के लिए कुल तेरह गवाह अदालत में पेश हुए। इनमें अधिकांश मृतक के रिश्तेदार थे। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने भी गवाही दी। कोटगेट थाने के तत्कालीन थानाधिकारी धरम पूनिया ने भी गवाही दी। इसके अलावा 29 सबूत और कागजात रिकार्ड पेश किए गए। इन्हीं के आधार पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अदालत ने ये सजा सुनाई
- धारा 341 के तहत एक महीने का कारावास और दो सौ रुपए का अर्थदंड
- धारा 327 के तहत सात साल का कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड
- धारा 302 के तहत हत्या करने पर आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड
- आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड