April 20, 2024

नशीली दवा के तस्कर को 10 साल की सजा : कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, 1 आरोपी को किया बरी

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की NDPS स्पेशल कोर्ट ने नशीली दवा के तस्कर को दोषी करार दिया है और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि 13 फरवरी 2019 को टाउन पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी मदनलाल पुत्र पोलाराम निवासी वार्ड 3 नौरंगदेसर को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से पुलिस ने कुल 1500 नशीली टैबलेट बरामद की थी। आरोपी के पास से काले रंग की पॉलिथीन से 70 पत्ते (700 गोलियां) ट्रायो सर और 80 पत्ते (800 गोलियां) पारवोरिनस्पास नामक नशीली टैबलेट बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के साथ सद्दाम पुत्र नियाज निवासी लखूवाली को भी आरोपी मानकर कोर्ट में चालान पेश किया था।
उन्होंने बताया कि आरोपी मदनलाल ने लखूवाली निवासी सद्दाम से नशीली टैबलेट खरीदना स्वीकार किया था। कोर्ट ने मामले में 9 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी मदनलाल को सजा सुनाई, जबकि सद्दाम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले में NDPS स्पेशल कोर्ट जज रूपचंद सुथार ने आरोपी मदनलाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।