May 20, 2024

बीकानेर. जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए रविवार से लेकर सोमवार प्रातः 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान बीकानेर नगर निगम, नगर पालिका नोखा, श्री डूंगरगढ़ , देशनोक की सीमा क्षेत्र में समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल ,कटले दुकानें ,सब्जी मंडी, गाड़े अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले निषेध रहेंगे, लेकिन उक्त नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मोहर्रम के उपलक्ष्य में आमजन के लिए आवागमन की गतिविधियां प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगी, किन्तु इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस ,सामाजिक कार्यक्रम ,भीड़ होने आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
आदेशानुसार जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात है, राजकीय अस्पतालों के चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयां, अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उनके वाहन, दवा की दुकानें स्टाफ दूध विक्रेता के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेशानुसार दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से 9.00 बजे तक तथा शाम 6.00 से रात 9.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान व्यक्तियों को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आने जाने के लिए आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
—–