May 21, 2024

बीकानेर. जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा है कि सभी उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में बजरी और जिप्सम के अवैध खनन व ओवर लोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। खनिज अभियन्ता टोल नाकों से डाटा प्राप्त कर, पता लगाए कि जिप्पस अथवा बजरी के कितने ओवर लोड वाहन गुजरे हंै तथा ओवर लोड वाहन मालिकों से शास्ती वसूल की जाने की कार्यवाही भी अमल में लावें।

मेहता गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के उपखण्ड अधिकारियों सहित खनिज विभाग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों की रोकथाम हेतु उपखंड स्तर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जावें। इस टीम को प्रभावी करते हुए सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेे तथा की जाने वाल कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना भेजी जावे। उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को लिखित में देना होगा कि उसके क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में प्रत्येक सोमवार को होने वाली साप्ताहिक बैठक में खनन कार्यों की समीक्षा करें।

जिला कलक्टर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र से लगते 10 किलोमीटर क्षेत्र में जिप्सम का खनन नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने सरकारी भूमि से अवैध खनन किया है तो मैटिरियल से 10 गुणा पैलेन्टी संबंधित से वसूली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व पटवारियों से नियमित रिपोर्ट ली जाए कि लीज एरिया के बाहर अवैध खनन नहीं हो रहा है। उन्होंने लूणकरनसर, खाजूवाला, दंतौर आदि क्षेत्रों में अवैध खनन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध खनन करने वालांे को लगना चाहिए कि उनके विरूद्ध प्रशासन सख्त है और कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों की सूचना खनिज विभाग को दी जाए, सूचना के बावजूद खनिज विभाग कार्यवाही नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।


प्रति सप्ताह होगी समीक्षा

जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए की जाने वाली समस्त कार्यवाही की समीक्षा प्रति सप्ताह पुलिस अधीक्षक और माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ की जाएगी। साथ ही हर 15 दिन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी और खान विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग भी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन आने वाली भूमि में किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से खनन नहीं किया है, अगर वन विभाग की भूमि में खनन करता कोई पाया जाता है तो प्रशासन और खान विभाग के साथ-साथ वन विभाग भी पृथक से कानूनी कार्यवाही अमल में लाए।


खनन भूमि में लगे साइन बोर्ड

जिला कलक्टर नमित मेहता ने खनिज विभाग के अभियंताओं से कहा कि उन्होंने जितने भी लोगों को खनन करने के लिए पट्टा जारी किया हुआ है वह अपने खनन क्षेत्र में साइन बोर्ड अवश्य लगाएं की उनकी खनन करने की भूमि का क्षेत्रफल कितना है और जितनी गहराई तक कर सकते हैं व यह भी लिखा हो । उन्होंने कहा कि 15 दिन में अगर साइन बोर्ड नहीं लगाऐ जाते है तो पट्टाधारी के खिलाफ और उस क्षेत्र के संबंधित अभियंता के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग ने जिन क्षेत्रों में माइनिंग की इजाजत दी है, उसकी सूची संबंधित उपखण्ड अधिकारी को दें ताकि समय-समय पर उनके द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जा सके।

बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने कहा कि प्रशासन, परिवहन विभाग, खनिज विभाग द्वारा ओवर लोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो पुलिस सहायता करेंगी। उन्होंने कहा कि आॅवर लोड वाहन से कोई एक्सीडेंट होता है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक मंे अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी, उपखण्ड अधिकारी तथा खनि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।