May 18, 2024

बीकानेर। नगरीय विकास कर के दायरे में आने वाले समस्त करदाताओं को अपनी आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत और औद्योगिक संपत्ति का नगरीय विकास कर की एक मुश्त राशि 31 दिसंबर तक जमा कराने पर ब्याज और शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा छूट 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाई गई है। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगर विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ-साथ बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । चालू वित्तीय वर्ष में महिला स्वामित्व की संपत्ति पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आयुक्त ने आमजन से समय पर अपने नगरीय विकास की राशि भरकर शहर के विकास में भागीदार बनने की अपील की।