May 1, 2024

तीन थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेशों में मिली छूट
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे बाजार
प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील
शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगे आदेश
बीकानेर.
कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर और कोटगेट क्षेत्र के लिए लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों में छूट प्रदान की गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशानुसार इन थाना क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी के प्रतिबंधित आदेशों में यह छूट दी गई है। मेहता ने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर और कोटगेट क्षेत्र में मार्केट और व्यवसायिक गतिविधियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में स्थित व्यापारिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें , गाड़े, थडी को कुछ शर्तों के साथ प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।
मेहता ने बताया कि प्रातः 9 बजे से साय 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी तथा समस्त आवागमन इसी अवधि में अनुमत रहेगा।सायं 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा जिसकी पूरी अनुपालना करनी होगी। मेहता ने बताया कि दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से प्रातः 9बजे तथा 6 से रात 9 बजे तक का समय पूर्व की भांति यथावत रखा गया है।


त्योहारों के दौरान 31 जुलाई से 3 अगस्त तक एक तरफा एवं एबी प्लान नहीं होगा लागू

जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने बताया कि आगामी दिनों में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई से 3 अगस्त तक समस्त बाजार प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक नियमित रूप से खुलेंगे इस अवधि के दौरान एक तरफा एवं ए बी प्लान लागू नहीं होगा।


करनी होगी कोरोना एडवाइजरी की पूर्ण अनुपालना, नहीं होगी सीज

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो कोई सामान नहीं बेचेंगे। छोटी दुकान में अधिकतम दो व्यक्ति तथा बड़ी दुकान में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। सभी दुकानदार मास्क,सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण अनुपालन करते हुए दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 6 फुट की दूरी पर सफेद गोल घेर बनाना सुनिश्चित करेंगे। इन निर्देशों के अनुपालना नहीं करते पाए जाने पर संबंधित दुकान या थड़ी को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा।

स्कीम जिसके तहत खुलेगा बाजार
मेहता ने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली के तहत कोटगेट दरवाजे से मोहता चैक तक केेे मार्ग में स्थित दुकानें स्कीम कोटगेट पर स्थित पीर दरगाह की तरफ की दुकानें पहले दिन तथा विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। इसी प्रकार कोटगेट दरवाजे से ठठेरा मार्केट बड़ा बाजार तक केे मार्ग में स्थित दुकानें स्कीम कोतवाली पुलिस थाने साइड की दुकानें पहले दिन एवं विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खलेंगी। श्री राम मार्केट, रामदेव कटला, विजय मॉल में स्थित दुकानें उनके द्वारा दिए गए ए बी प्लान के अनुसार खुलेगी।

मेहता ने बताया कि कोटगेट पुलिस थाने के अंतर्गत सार्दुल सिंह सर्किल से महात्मा गांधी रोड़ होते हुए कोटगेट दरवाजा के मार्ग में स्थित दुकानें स्कीम रतन बिहारी पार्क की तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। सट्टा बाजार में स्थित दुकानें स्कीम लक्ष्मी नारायण मंदिर के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलंेगी। फड बाजार में स्थित दुकानें स्कीम फड़ पॉइंट से ताजियों की चैकी तक की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। स्टेशन रोड पर स्थित दुकानें स्कीम लाल जी होटल के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलंेगी। आदेशानुसार तोलियासर भेरूजी की गली में स्थित दुकानें स्कीम तोलियासर भेरुजी मंदिर के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा में स्थित दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। मॉडर्न मार्केट में स्थित दुकानें स्कीम बोथरा काॅम्पलेक्स के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएंगी। कोयला गली में स्थित दुकानें स्कीम सुलेमानी मार्केट की तरफ की दुकानें पहले तथा विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएगी।

मेहता ने बताया कि सुभाष मार्ग की दुकानें स्कीम रेलवे लाइन की तरफ की दुकानें पहले तथा विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। रानी बाजार रोड की तरफ वाली दुकानें स्कीम रेलवे स्टेशन साइड वाली दुकानें पहले दिन एवं विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। गंगाशहर रोड की तरफ वाली दुकानें स्कीम विशाल मेगा मार्ट के तरफ की दुकानें पहले दिन तथा विपरीत दिशा वाली दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। मेहता ने बताया कि अन्य बाजार जैसे खजांची मार्केट, जैन मार्केट, गणपति प्लाजा, लाभूजी कटला, हीरालाल मॉल, बोथरा काॅम्ंपलेक्स, गुरुनानक मार्केट, पार्श्वनाथ प्लाजा, सुखलेचा कटला आदि में स्थित दुकानें उनके द्वारा दिए गए ए बी प्लान के अनुसार खुलेगी तथा अग्रिम आदेशों तक इसी क्रम में खोली जाएंगी।

आदेश में बताया गया कि कोटगेट सब्जी मंडी, फड बाजार सब्जी मंडी, डागा बिल्डिंग सब्जी मंडी की दुकानें, गाड़े और थडियां उनके द्वारा दिए गए ए बी प्लान के अनुसार खुलेगी।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर ने बताया कि नया शहर पुलिस थाना के अंतर्गत चैखूंटी पुलिया से एमएम ग्राउंड, नत्थूसर बास, एमडीवी (मुरलीधर) तक के क्षेत्र में स्थित दुकानें स्कीम नगर निगम भंडार की तरफ की दुकानें पहले दिन तथा विपरीत दिशा वाली दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। मेहता ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक समस्त प्रतिष्ठान इन आदेशों के क्रम में ही खोले जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया किकिसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या के निवारण के संबंध में संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट व थाना अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगे।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए किए गए लाॅकडाउन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई लोगों ने अस्थायी कब्जे कर दुकानें लगा ली थी, ऐसे स्थान चिन्हित कर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जाए। मेहता ने कहा कि मुरलीधर व्यास काॅलोनी चैराहे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटाने के लिए यूआईटी सचिव व नयाशहर थाना प्रभारी समन्वित कार्यवाही करें।

दुकानों पर हो सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना

मेहता ने कहा कि बाजार में दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेसिंग की पूरी अनुपालना हो इसके लिए दुकानदारों से दुकानों के आगे गोले बनवाने की समझाइश करें। कोविड के चलते क्षेत्रवार नियुक्त एरिया मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर देखें कि नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो। मेहता ने कहा कि सभी फील्ड अधिकारी फड़ बाजार सहित जितने भी संकरे और सघन बाजार है वहां भी भ्रमण कर दुकानदारों से नियमों की अनुपालना करवाने की समझाइश करें तथा फड़ बाजार में भी ठेले आॅड ईवन आधार पर ही लगें।
जिला कलक्टर ने फल-सब्जी मंडी में कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना पर संतोष जताते हुए कहा कि अभीव्यवस्थाएं सही हैं। भविष्य में भी इसे मेंटेन रखें और ड्रोन आदि के जरिए निगरानी सिस्टम दुरूस्त रखें।

व्यवहार संयत रखें

बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने कहा कि कोरोना बचाव के लिए जारूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। फील्ड अधिकारी लोगों को नियमों की पालना के लिए समझाइश करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नियमों की अनुपालना आमजन के हित में है यह बात फील्ड अधिकारी और कर्मचारी समझाएं और कंटेनमेंट जोन में यदि कोई नियम तोड़े तो कड़ी कार्यवाही करें। आमलोगों के साथ सहयोग करते हुए व्यवहार संयत रखें और अंतिम टूल के रूप में ही चालान आदि की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन का जीवन आसान बनाने के लिए है। कानून और व्यवस्था को लोगों के सहयोग से और बेहतर किया जा सकता है। इसलिए अधिकारी अपने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश दें और कोरोना बचाव में अपना योगदान दंे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी कनष्कि कटारिया, रजिस्ट्रार राजुवास अजीत सिंह, यूआईटी सचिव मेघराज सिंह मीना,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना, सीओ सिटी सुभाष शर्मा, सीईओ जिला परिषद नरेन्द्रपाल सिंह सहित समस्त एरिया मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।