May 20, 2024

बीकानेर. औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने मेडिकल स्टोरघारकांे द्वारा विभिन्न अनियमितताएं करने पर तीन दुकानदारों के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिए है।
मुटनेजा ने बताया कि अशोक विहार काॅलोनी स्थित शान्ति फाॅर्मा की जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिली थी, जिस पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 2 से 4 नवम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है।
मुटनेजा ने बताया कि खाजूवाला स्थित गौड़ मेडिकल स्टोर में जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 2 से 9 नवम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नोखा स्थित चैधरी मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 2 से 16 नवम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है।