May 16, 2024

बीकानेर.अग्रणीय जिला प्रबंधक सुरेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना फसल बीमा के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में 2020 एवं रबी 2020- 21 से संबंधित कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है, किंतु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक से रहने के लिए नामांकन की अंतिम तारीख से सात दिन पूर्व संबंधित बैंक संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में शामिल माना जाएगा।
शर्मा ने बताया कि ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में यदि कोई परिवर्तन है तो इसकी सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। अतः इस बाबत कृषकों को घोषणा पत्र संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा । उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के तहत 15 जुलाई 2020 तक फसल ऋण स्वीकृत, नवीनीकरण एवं वितरित जाना है, उन्हीं कृषकों को कवर किए जाने के लिए पात्र होंगे।