May 7, 2024

सरकार को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रकिया जारी रखने की छूट, हाईकोर्ट ने छूट देते हुए भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा

जयपुर। राजस्थान में हो रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती को याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखने का निर्देश भी दिया है।

दरअसल, याचिकाओं में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में भर्ती प्रक्रिया के बीच में किए बदलाव को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि भर्ती में प्रार्थियों के हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश उदय सिंह यादव, राजेन्द्र प्रसाद मीना सहित अन्य की करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

करीब 24,797 पदों पर हो रही है भर्ती
दरअसल, याचिकाओं में 15 मार्च 2024 के अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों को चुनौती देते हुए कहा गया था कि राज्य सरकार की स्थानीय निकायों में एक मार्च 2024 को निकाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती में लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही एजेंसी ने 15 मार्च के शुद्दि पत्र से अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों में बदलाव कर दिया।

बदलवा के तहत भर्ती में वही एक साल का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा जो सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य के लिए नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी या सफाई संवेदक ने जारी किया हो। जबकि इससे पहले 9 जून 2023 के आदेश में अनुभव प्रमाण पत्र में केन्द्र या राज्य सरकार की अर्द्ध सरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी व संवेदक के एक साल के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को वैध माना था। इसलिए 9 जून 2023 के अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों के अनुसार ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें।