May 20, 2024

गमछा नहीं लगाना होगा मास्क
एरिया मजिस्ट्रेट , थानाधिकारियों से जानी फील्ड की स्थिति, दिए निर्देश

बीकानेर. जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि लाॅकडाउन खत्म हुआ है कोरोना नहीं, इसलिए अनलाॅक 2 के दौरान कोरोना संक्रमण बचाव के लिए नियमों की अनुपालना नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कम्यूनिटी स्प्रैड की स्थिति ना बने।
गौतम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न थाना क्षेत्रों में एरिया मजिस्ट्रेट और थानाधिकारियों से फील्ड की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में पुलिस और प्रशासन की भूमिका प्रोएक्टिव होनी चाहिए।
सभी तरह के सामूहिक आयोजन प्रधिबंधित
जिला कलक्टर ने कहा कि किसी से मिलना जुलना, या सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक समारोह या अन्य सामूहिक आयोजन करने की अनुमति नहीं है। केवल शादी का आयोजन करने की अनुमति है लेकिन इसमें भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, साथ ही इसकी उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देते हुए सोशल डिस्टेसिंग को सुनिश्चित करना होगा। गौतम ने कहा कि छोटे-बड़े सभी बाजारों में सेल जैसी कोई गतिविधि नहीं होगी। छोटी दुकानों में दो तथा बड़ी दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए 4 व्यक्तियों को ही अधिकतम प्रवेश दिया जा सकेगा।
सख्ती से करवाएं अनुपालना, लगेगा जुर्माना
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी थानाधिकारी यह देखें कि सोशल डिस्टेसिंग या सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने या थूकते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए तुरंत जुर्माना लगाया जाए। गौतम ने एरिया मजिस्ट्रेट व थानाधिकारियों से थाना वार मार्केट एसोशियसन के साथ बैठक करते हुए इस बात की समझाइश करने के लिए कहा कि कोरोना एडवायजरी की कड़ी अनुपालना हो अन्यथा मार्केट बंद करने जैसी कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में नियमों की अवहेलना स्वीकार्य नहीं होगी। दुकानदार सख्ती से नियमों की अनुपालना करें और करवाएं।
सार्वजनिक व भीड़ वाले स्थानों पर लगेंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम
गौतम ने कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लगातार लोगों में जागरूकता संदेश दिया जाएगा। थानों और अन्य राजकीय कार्यालयों में कोई व्यक्ति या कर्मचारी बिना मास्क आते हैं तो जुर्माना लगाएं। कलेक्ट्रेट परिसर में इसकी निगरानी के लिए पृथक कार्मिक की नियुक्ति की जाए।
पाटों पर बैठे मिले, तो जाएंगे जेल, गमछा नहीं, लगाना होगा मास्क
जिला कलक्टर ने कहा कि रात 10 से 5 बजे तक कफ्र्यू के आदेश है। इस दौरान पुलिस दल गश्त पर रहें और अकारण घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आरम्भिक दौर में बीकानेर में कन्टेनमेंट पर काफी अच्छा काम हुआ है, अब नए मामले सामने आ रहे हैं अतः संक्रमण रोकना प्रशासन की प्राथमिकता में है। गौतम ने कहा कि सभी लोग जिम्मेदारी समझे, यदि कोई रात के समय पाटों पर बैठे या सड़कों पर घूमते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा। गौतम ने कहा कि प्रायः देखने में आया कि लोग मास्क के विकल्प में गमछा सिर पर रखते हैं और पुलिस को देखते ही गमछा मुंह पर लगा लेते हैं यह बैड प्रेक्टिस है कोई ऐसा करता पाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बढ़ाई जाएगी कफ्र्यू एरिया की परिधि
गौतम ने कहा कि कम्यूनिटी स्प्रैड की स्थिति से बचाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कफ्र्यू एरिया की परिधि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गौतम ने कहा कि कोविड 19 के गैर लक्षण (असिम्प्टोमेटिक) वाले मरीजों को भविष्य में होम आइसोलेट किया जा सकता है, इस सम्बंध में स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि मरीज में यदि कोविड के लक्षण नहीं आते हैं तथा उसके घर में आईसोलेट होने की सुविधा उपलब्ध होने पर उसे घर में ही रहने की अनुमति दी जा सकेगी। फील्ड अधिकारियों से सुझाव लेते हुए गौतम ने कहा कि कोई भी समस्या आने पर तुरंत एरिया मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करते हुए निर्णय लें और समाधान करें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है संक्रमण का एक मामला भी पूरे समाज के लिए खतरा है इसलिए अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता रखते हुए टीम को एक्टिव करें और एडवायजरी की अनुपालना करवाएं। उन्होंने कहा कि यह वायरस 72 घंटे से भी अधिक समय तक एक्टिव रह सकता है इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने जैसे मामलों को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही करें। जैसे ही पाॅजीटिव मिलता है उसके काॅन्ट्रेक्ट ट्रैसिंग का काम तेजी से करें ताकि सम्पर्क में आए समस्त लोगों की पहचान की जा सके।
वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 7 थाना क्षेत्रों में कुल 99 प्वाइंट पर निषेधाज्ञा प्रभाव में है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इनमें नयाशहर थाना क्षेत्र में 37, सिटी कोतवाली में 18, कोटगेट थाना के 14, जयनारायण व्यास काॅलोनी थाना क्षेत्र में 11, गंगाशहर थाना क्षेत्र में 10, सदर थाना क्षेत्र में 8, बीछवाल थाना क्षेत्र के 1 प्वाइंट पर पाॅजिटीव मिलने के कारण निषेधाज्ञा प्रभावी है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना सहित सभी एरिया मजिस्ट्रेट और थानाधिकारी उपस्थित थे।