May 16, 2024

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 1 लाख 55 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 11 गवाह और 33 दस्तावेज किए पेश

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग के साथ रेप के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।

27 नवंबर 2020 को पीड़िता घर से बाहर कचरा डालने गई। तभी अरुण उर्फ हारुण उसे डिजायर गाड़ी में डालकर भादरा ले गया। भादरा से नरड़ पीर ले गया। वहां सात दिन तक बंदूक दिखाकर उसके साथ रेप किया। इसी दौरान 28 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने गोगामेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सात दिन बाद पीड़िता को नरड़ पीर से डिटेन किया। जांच में यह बात सामने आई कि अरुण उर्फ हारुण पीड़िता के घर के पास फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। इस दौरान दोषी ने पीड़िता के अश्लील फोटो ले लिए। दोषी उसे फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था। जांच के दौरान पुलिस ने अरुण उर्फ हारुण (30) पुत्र सुभाष उर्फ सुभान निवासी दिनोद भिवानी हरियाणा को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक अरुण उर्फ हारुण को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(3) और 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 55 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी राजेन्द्र महरोलिया ने की।