May 20, 2024

चाकू की नोंक पर किया था आज से सालों पहले विवाहिता से दुष्कर्म, एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा, कसी नकैल
सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा अपर लोक अभियोजक आजा शाह ने बताया कि 15 मई 2019 को सागवाड़ा पुलिस थाने में एक विवाहिता ने अपने पति के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 9 मई 2019 को वह घर के काम से भीलूड़ा गई थी। काम निपटाने के बाद दोपहर के समय वह वापस अपने घर में लौट रही थी। उसी समय डूडियावाडा फला सेलोता निवासी अरविंद पुत्र वासु पारगी और एक अन्य उसका साथी धुला एक बाईक लेकर वहां पर आए। जब वह भंडारिया के पास पहुंची थी तो धुला अरविंद को बाइक पर से पुल के पास उतारकर वहां से चला गया। इसके बाद अरविंद विवाहिता के पास आया और विवाहिता को चाकू दिखाकर डराया और धमकाने लगा। जिस पर अरविन्द के आवाज करने पर विवाहिता को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे पगडंडी रास्ते की तरफ ले गया और सूनसान जगह पर विवाहिता के साथ रेप किया था, पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू की थी और डूडियावाडा फला सेलोता निवासी अरविंद पुत्र वासु पारगी को गिरफ्तार किया था। इधर गिरफ्तारी के बाद सागवाड़ा थाना पुलिस ने सागवाड़ा एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आज अपना फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी अरविंद को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अरविन्द को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 5 हजार रुपए के जुर्माना की भी सजा सुनाई है।