May 3, 2024

शहर के 13 होटल पर खराब खाना बेचने पर लगा लाखों का जुर्माना

लखनऊ के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य पदार्थ मानक से निमभन स्तर या खराब उपयोग हो रहे हैं। ऐसे ही प्रकरण में एफएसडीए की जांच में नमूना फेल होने के बाद13 प्रतिष्ठान पर खराब खाना बेचने पर जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माना 9.36 लाख रुपये जमा करने का आदेश एडीएम सिटी पूर्वी अमित कुमार की कोर्ट ने किया है। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में वाद किया गया। कोर्ट के आदेश में 14 प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया है। जिन खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक या गलत लेबल के साथ रहे हैं। उनमें खोवा, मेवा मिठाई, दूध, जीरा, पनीर, पिन्नी मिठाई आदि शामिल हैं। इसके अलावा परिसर के अंदर स्वच्छता नहीं मिलने पर भी जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मनोरंजन स्वीट हाउस, चारबाग पर लगाया गया है। जुर्माना 30 दिन में जमा करना होगा।