May 21, 2024

बीकानेर। जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रों में यूनिक नंबर जारी नहीं होंगे, वे 1 अप्रैल 2018 से वैध नहीं माने जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने बताया कि शस्त्र अनुज्ञापत्रों का ‘राष्ट्रीय आंकड़ा कोषÓ परियोजना के तहत प्रथम व द्वितीय चरण के शस्त्रा अनुज्ञापत्रा से संबंधित आंकड़ों को इस परियोजना के तहत अपलोड किया जा रहा है। शस्त्रा अनुज्ञापत्र से संबंधित आंकड़ों के अपलोड के पश्चात प्रत्येक अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्रधारी को एक यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नंबर (यूआईएन) के बिना किसी भी आयुद्ध अनुज्ञापत्र को 1 अप्रेल 2018 से वैध नहीं माना जाएगा। अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञापत्रा से सबंधित सूचना 28 मार्च 2018 तक आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी। जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि प्रत्येक शस्त्रा अनुज्ञापत्र के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्रा जारी किया गया है। प्रपत्र तीन प्रकार के हैं, इनमें शस्त्र अनुज्ञापत्र जिले के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिले के बाहर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो व संस्था, बैंक इत्यादि के लिए जारी किये गये अनुज्ञापत्र शामिल हैं। इस प्रपत्र के साथ जन्मतिथि का प्रमाण पत्रा यथा चुनाव कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड इत्यादि, अनुज्ञापत्र की छायाप्रति एवं अनुज्ञापत्रधारी का नवीनतम फोटो लगाया जाना आवश्यक है। जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि जिले में निवास कर रहे वे सभी अनुज्ञापत्रधारी, जिन्होंने अभी तक यूनिक नंबर जारी नहीं कराये हैं, वे अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र से सबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में, 12 बोर गन, राईफल एवं रिवाल्वर, पिस्टल के अनुज्ञापत्रधारी जिला मजिस्टे्रट कार्यालय के कमरा नंबर 12 में तथा टोपीदार, एमएल गन से संबंधित सूचना संबंधित उपखंड मजिस्टे्रट कार्यालय में 28 मार्च 2018 तक आवश्यक रूप से जमा करा दें। इसके साथ जिन्होंने पूर्व में ही फॉर्म भर कर दे दिया है, तो वे अपना मूल शस्त्रा अनुज्ञापत्र संबंधित कार्यालय, जहां पर शस्त्रा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण होता है, वहां प्रस्तुत कर अपने मूल शस्त्रा अनुज्ञापत्र में यूनिक नंबर दर्ज करवा लेवें। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिन शस्त्रा अनुज्ञापत्रों में यूनिक नंबर जारी नहीं होंगे, वे अनुज्ञापत्रा 1 अप्रैल 2018 से वैध नहीं माने जाएंगे। यदि किसी अनुज्ञापत्राधारी का यूनिक नंबर जारी नहीं होने के कारण उसका अनुज्ञापत्र वैध नहीं रहता है, तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।