May 9, 2024

बीकानेर. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थानों के कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
चैधरी ने बताया कि थाना नयाशहर के अन्तर्गत भीम नगर के क्षेेत्र मंे- काली माता मन्दिर के पास बालाजी सर्विस सेण्टर से मकान मोहनराम तक के क्षेत्र में, भीम नगर के क्षेेत्र मंे- रामपुरा बाईपास रोड के पास दुकान मनोज कुम्हार से मकान अशोक माली तक के क्षेत्र में, कोठारी हाॅस्पीटल रोड, जस्सुसर गेट के क्षेेत्र मंे- दुकान महेश्वरी मेडिकल से दुकान राठी जनरल स्टोर तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक-एफ, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेेत्र मंे- एलसीपीएस स्कूल के पास पूर्व दिशा मंे मकान विजय बोहरा से दक्षिण दिशा में मकान नवरतन पारीक तक- उत्तर दिशा मंे एलसीपीएस स्कूल का उत्तरी कोने तक के क्षेत्र में,पण्डित धर्म काँटें के सामने, भगतसिंह काॅलोनी के क्षेेत्र मंे- मस्जिद वाली गली मंे मकान हनुमान भाटी से मकान जाकिर हुसैन तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक-एफ, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेेत्र मंे- मकान संख्या एफ-662 अमित बिहानी से मकान संख्या एफ-657 श्यामसुंदर बोहरा तक के क्षेत्र में,अन्त्योदय नगर के क्षेेत्र मंे- मोदी पार्क के सामने मकान भंवरलाल सुथार से मकान श्याम जोशी तक के क्षेत्र में, बंगला नगर के क्षेेत्र मंे- चैधरी धर्मकांटे के पास मकान भगवान सोनी से मकान ईमीलाल भाम्भू, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत पुरानी लाईन, गंगाशहर के क्षेेत्र मंे- पुलिस थाने के पीछे मकान कैलाश स्वामी से मकान जेठमल राणा तक- खाली बाडा से पुलिस थाने तक के क्षेत्र में, धरणीधर महादेव मंदिर के पास के क्षेेत्र मंे- दुकान आचार्य बिल्डिंग मैटेरियल से खाली बाडा तक- रमण भवन से मकान महेश श्रीमाली तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेेत्र मंे- मकान संख्या 7. ई .13 मोहनराम सियाग से मकान संख्या 7. ई .15 पूनम चन्द तक-खाली प्लाट संख्या 7. ई .33 से मकान संख्या 7. ई .34 अमर नाथ मोदी तक के क्षेत्र में, वल्लभ गार्डन के क्षेेत्र मंे- मकान संख्या सी .205 प्रदीप चतुर्वेदी से मकान संख्या सी .206 संजय अग्रवाल तक के क्षेत्र में, थाना सदर के सार्दुल काॅलानी के क्षेेत्र मंे- माताजी मन्दिर के पास दुकान मदर फार्मेटेकिल्स से माताजी मन्दिर से मकान गणेश चैधरी तक के क्षेत्र में, सुभाषपुरा के क्षेेत्र मंे- शिव मन्दिर के पास मकान भैरूसिंह से मकान गौतम निवास तक- मकान कमलकांत शर्मा से मकान गंगा कुटीर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

चैधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।