May 14, 2024

बीकानेर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 से वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले कृषकों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है।वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले कृषकों को 8 जुलाई 2020 तक बैंक में जाकर फसली ऋण लेने के बावजूद बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे खरीफ 2020 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाए। निर्धारित प्रपत्र बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने के अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है।