April 27, 2024

पहले किया महिला का अपहरण, फिर कर डाला रेप, अब पोक्सो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
डूंगरपुर। जिले की पोक्सो कोर्ट ने महिला का अपरहण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इधर कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 सितम्बर 2020 को घटना हुई थी। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। उन्होंने बताया कि पीडि़ता 3 सितम्बर 2020 को अपने घर से बैंक सम्बन्धी कार्य होने के चलते डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ़ बड़ोदा आई थी। इस दौरान वह विजयगंज कोलोनी में नीम के पेड़ के पास खड़ी थी। तभी बोरी निवासी नाथू उफऱ् नाथूलाल पिता शंकरलाल ओटो लेकर आया और उसे जबरदस्ती अपने ओटो में बैठा लिया। इसके बाद नाथूलाल पीडि़ता को ओटो में बैठाकर आसेला मोड़ के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर आरोपी नाथूलाल ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं, इसके बाद वापस ओटो में बैठाकर नाथूलाल उसे कहीं और ले जाने लगा तो पीडि़ता चलते ओटो से कूद गई। इसके बाद पीडिता ने अपने पति को फोन किया और पूरी बीती सुनाते हुए अपने पास बुलाया। पीडि़ता अपने पति के साथ कोतवाली थाने पहुंची और बोरी निवासी नाथू उफऱ् नाथूलाल पिता शंकरलाल के खिलाफ रिपोर्ट दी। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूरा करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में आज पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी नाथू उफऱ् नाथूलाल को दोषी करार दिया। वहीं, कोर्ट ने दोषी नाथूलाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।