May 18, 2024

रेप पीडि़ता और परिजन बयानों से मुकरे, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जयपुर। राजस्थान के जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भगवान बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सुनवाई के दौरान पीडि़ता और उसके माता-पिता के पक्षद्रोही होने के बाद भी अदालत ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी पुष्टि डीएनए जांच सहित अन्य मेडिकल साक्ष्य में हो गई है।
आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 21 मार्च 2021 को पीडिता के पिता ने दूदू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीस मार्च को पीडि़ता घर में कमरे के अंदर थी। इसी दौरान पड़ोसी अभियुक्त घर की दीवार कूदकर कमरे में आ गया और पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया।
पीडि़ता ने खेत से वापस आने पर परिजनों को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडि़ता सहित उसके परिजन पूर्व दिए बयानों से मुकर गए। इस पर अदालत ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित करते हुए मेडिकल साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।