May 6, 2024

जयपुर. प्रदेश में 23 हजार 88 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 227 को गिरफ्तार किया गया है।

महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 139 मुकदमे दर्ज कर 97 को गिरफ्तार किया गया एवं 44 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हेै।

3 लाख 19 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3 लाख 19 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 4 करोड 97 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 35 हजार 444, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 9509, सोशल डिस्टेन्सिग नहीं रखने पर 1 लाख 73 हजार 190 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन उल्लघंन पर 3523 एफआईआर, 7415 गिरफ्तार
प्रदेश में निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 523 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 415 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 6 लाख 75 हजार 630 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 53 हजार 636 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 11 करोड़ 74 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

गाइडलाइन्स की अनुपालना करें
महानिदेशक पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध हैं। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होने बताया कि कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए इन दिशार्निदशों की अनुपालना नहीं करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।