April 28, 2024

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बार में तीन तलाक को गैरकानूनी बताने के बावजूद जारी इस परंपरा पर लगाम कसने के उद्देश्य से प्रस्तावित एक कानून के मसौदे में कहा गया है कि एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मसौदा ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक आज राज्य सरकारों के पास उनका नजरिया जानने के लिए भेजा गया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से मसौदे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। यह मसौदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले एक अंतरमंत्री समूह ने तैयार किया है। इस में अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर और विधि राज्यमंत्री पी पी चौधरी थे। प्रस्तावित कानून केवल एक बार में तीन तलाक या ‘तलाक ए बिद्दत पर ही लागू होगा और यह पीडि़ता को अपने तथा नाबालिग बच्चों के लिए ”गुजाराभत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने की शक्ति देगा।
इसके तहत, महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है और मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे मसौदा कानून के तहत, किसी भी तरह का तीन तलाक बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैरकानूनी और शून्य होगा। मसौदा कानून के अनुसार, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है।