May 11, 2024

बीकानेर। मुम्बई से करीब 20 दिन पहले आई चौखूंटी क्षेत्र में निवास कर रही महिला के रविवार सुबह कोरोना पॉजीटिव पाये जाने और उसके कुछ समय पश्चात ही मृत हो जाने के बाद प्रशासन ने उक्त महिला के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस संबंध में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कोटगेट पुलिस थाना अंतर्गत चौखूंटी पुलिया के नीचे गली नंबर 12 स्थित शशि शर्मा के मकान से लेकर सुरेन्द्र भाटी के मकान तक व रामगोपाल के मकान से मोहब्बत पठान के घर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ( नगर) सुनीता चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है