May 9, 2024

नई दिल्ली। बुधवार को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी टोबैको वॉर्निंग्स को लेकर नए रूल जारी किए। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक ऐसा एंटी टोबैको वॉर्निंग मैसेज चलाना अनिवार्य है जैसा हम सिनेमाघरों और टीवी शोज में देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो मिनिस्ट्री उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी-टोबैको वॉर्निंग रेगुलेट करने के बाद भारत, टोबैको कंजप्शन के दुष्परिणाम को लेकर जागरूकता फैलाने के मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है। मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट का पब्लिशर सब-रूल्स के प्रोविजन का पालन नहीं करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव्स वाली एक इंटरमिनिस्ट्रल कमेटी स्वत: कार्रवाई करेगी। यह कार्रवाई किसी शिकायत पर भी की जा सकती है। ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट पब्लिशर की पहचान करने के बाद मिनिस्ट्री कंटेंट पब्लिशर को नोटिस भी जारी करेगी जिसमें ऐसी गलती होने के पीछे का कारण पूछा जाएगा। साथ ही कंटेंट को मॉडिफाई करने का मौका भी दिया जाएगा।