May 10, 2024

राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे पर सरकारी नौकरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार का फैसला रखा बरकरार

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार में रोजगार पाने के लिए राजस्थान सरकार के दो बच्चों की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। शीर्ष अदालत ने दो-बच्चों के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था।

रामलाल जाट की उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि 1 जून 2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे थे, इसलिए वह राज्य में सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य थे।

अपीलकर्ता रामलाल जाट ने पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने उनकी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस नियम के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया गया है वह नीति के दायरे में आता है और अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।